मुंबई। Mamata Banerjee Case राष्ट्रगान के अपमान मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर शिकंजा कसता दिख रहा है।मामले की शिकायत में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने सत्र अदालत के जनवरी 2023 के उस आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें मामले को जांच के लिए और समन जारी करने के मुद्दे पर मजिस्ट्रेट की अदालत को वापस भेज दिया गया था।
जानें क्या है मामला Mamata Banerjee Case
यह मामला दिसंबर 2021 का है। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रगान चालू रहते ही मंच छोड़कर चली गई थीं। इस मामले में मुंबई भाजपा के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई के मझगांव मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की और कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है।
बनर्जी ने अपने आवेदन में कहा Mamata Banerjee Case
बनर्जी ने अपने आवेदन में कहा था कि सत्र अदालत को समन को रद्द करने और मामले को वापस लेने के बजाय पूरी शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था। हालांकि, न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा कि सत्र अदालत के आदेश में अवैधता थी और इसलिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।