नए रोस्टर पर सोमवार 20 जून से काम शुरू होगा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High court) के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General)ने अधिसूचना जारी नया रोस्टर (New Roaster)जारी कर दिया है। नए रोस्टर पर सोमवार से काम प्रारंभ होगा। इसमें तीन डिवीजन बेंच व 14 सिंगल बेंच में याचिकाओं की सुनवाई होगी।
ज्ञात हो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पांच दिनों के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने रोस्टर जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि पांच दिनों के लिए इसे प्रभावी किया गया है। अब नए जारी रोस्टर पर आगामी आदेश तक काम जारी रहेगा।
तीन डिवीजन में होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में सभी रिट याचिका, रिट अपील, जनहित याचिका, रिट पिटिशन, बंदी प्रत्यक्षीकरण व टैक्स से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस रजनी दुबे के डिवीजन बेंच में सभी सिविल मैटर, कमर्शियल व रेंट कंट्रोल से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के डिवीजन बेंच में सभी क्रिमिनल याचिकाओं की सुनवाई होगी।
14 डिवीजन बेंच का गठन
चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के सिंगल बेंच में डब्ल्यूपीएस व ट्रांसफर मामलों की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी रिट याचिका क्रिमिनल व सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज किए गए प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजय के अग्रवाल ट्रांसफर मैटर सिविल, क्रिमिनल मामलों की व जस्टिस पी सैम कोशी रिट याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
जस्टिस संजय अग्रवाल सभी मिसलेनियस अपील व सिविल मैटर की सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार जस्टिस आरसीएस सामंत वर्ष 2014 के रिट याचिकाओं व वर्ष 2006 के रिट याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल रिट याचिका व वर्ष 2013 के रिट याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। जस्टिस पीपी साहू वर्ष 2011 से 2015 के बीच दायर क्रिमिनल रिविजन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
नए सिरे से तय की गई जिम्मेदारियां
नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस गौतम चौरड़िया वर्ष 2006 की क्रिमिनल अपील व सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। जस्टिस रजनी दुबे वर्ष 2005 के क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर की गई जमानत याचिका, वर्ष 2016 में दायर क्रिमिनल रिविजन, क्रिमिनल रिफरेंस से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
जस्टिस दीपक कुमार तिवारी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित एट्रोसिटी एक्ट व सीआरपीसी की धारा 438 व 439 के तहत दायर याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत वर्ष 2010 के क्रिमिनल रिविजन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।