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Rahul Gandhi Bail: मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, 13अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Rahul Gandhi Defamation Case: निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत (Surat) की सेशंन कोर्ट में चुनौती दी है, सोमवार (3 अप्रैल) को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे।

Rahul Gandhi Defamation Case :वहीं राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा के बाद रद्द हुई थी राहुल गांधी की संसद सदस्यता

अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

बीजेपी नेता ने थी राहुल गांधी की शिकायत

वहीं लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी नियमतः आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे तब। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों? है।