राजधानी रायपुर में अगर आप भी पंडाल में गणेश बप्पा का विराजमान कर रहे हैं, तो ये खबर पड़ लें। देर रात तक और तेज आवाज में डीजे बजाना संचालकों भारी पड़ सकता है। पुलिस ने इसके लिए सभी संचालकों को समय अवधि और कम साउंड में डीजे संचालन करने का निर्देश दिए हैं। आगामी गणेश चतुर्थी को देखते हुए कलेक्टोरेट परिसर गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण और डीजे, धूमाल संचालकों की बैठक ली गई है। इसमें कम साउंड में डीजे संचालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद बंद करने को कहा गया है।
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बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को आम रोड में पूजा पंडाल और स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, डीजे धूमाल को निर्धारित साउंड पर ही बजाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारों ने कहा कि सभी गणेश समितियों को एक अक्टूबर तक गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए कहा गया है। इस पर सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियो सदस्यों और डीजे, धुमाल संचालकों ने अपनी सहमति दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कम साउंड में डीजे संचालन करने को कहा गया है। आदेश की उल्लंघन करने की दशा में, पुलिस प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में एनआर साहू अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर अभिषेक माहेश्वरी शहर/अपराध, पितांबर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल, सत्यप्रकाश तिवारी उप पुलिस अधीक्षक जिला विशेष शाखा और दुर्गेश रावटे निरीक्षक जिला विशेष शाखा रायपुर इसके साथ ही गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण सदस्य और डीजे धूमाल संचालक उपस्थित रहे।