सीएम बघेल ने महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक लोन देने और महिलाओं के लिए लोन लेने की पात्रता शर्तों को सरल करने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ की महिला समूहों को अब 6 लाख तक लोन मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई निर्णय लिए है। इसी कड़ी में बीते 2 मई को रायपुर में सम्मेलन के दौरान सीएम बघेल ने महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक लोन देने और महिलाओं के लिए लोन लेने की पात्रता शर्तों को सरल करने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अन्तर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार लोन लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख के जगह पर अब 6 लाख रुपए लोन की पात्रता होगी। साथ ही 4 से 6 लाख रुपए तक के लोन की अदायगी, महिला स्व-सहायता समूहों से लोन प्राप्ति के 6 माह बाद 60 मासिक किश्तों में की जाएगी।
महिलाओं को लोन लेने के लिए नियमों को साल बनाया गया है। महिला हितग्राही को लोन लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक आय के स्थान पर उसके स्वयं के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होगी। पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए के जगह पर अब जिस महिला की वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए तक होगी उसे लोन की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि महिला कोष की ओर से लोन योजना और सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लोन उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही नवीन कौशल्या समृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपए का आबंटन दिया गया है।
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