पटना। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआइ वीडियो तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) पीबी बजन्थरी ने यह आदेश एक याचिका पर दिया, जिसमें ‘अपमानजनक कंटेंट’ का प्रसार तुरंत रोकने की मांग की गई थी।
याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एक्स, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया था। चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने कहा कि अदालत ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछले सप्ताह बिहार कांग्रेस ने एक्स पर यह वीडियो डाला था।









