राजस्थान। राजस्थान हाईकोर्ट ने गाड़ी से संबंधित विवाद को लेकर भरतपुर में दर्ज एफआइआर पर अग्रिम कार्रवाई रोकने के आदेश को बरकरार रखते हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण व अन्य को राहत दी। वहीं दोनों पक्षों से कहा कि विवाद को मीडिएशन के जरिए निस्तारित करने का प्रयास किया जाए। ऐसे में भरतपुर में दर्ज एफआइआर पर रोक जारी रहेगी।
कोर्ट ने दी राहत
न्यायाधीश सुदेश बंसल ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले पर अब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गाड़ी के डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में भरतपुर में एफआइआर दर्ज हुई। इसमें कहा कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती।
कार को 6-7 महीने चलाने के बाद से ही इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए थे। इस एफआइआर के खिलाफ दायर याचिकाओं में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र व अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इस तरह के मामले उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती।
जानें क्या है मामला
भरतपुर के एक वकील ने दो अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल, एडवोकेट कीर्ति सिंह की कार में खराबी आने पर उन्होंने एजेंसी वालों से संपर्क किया। जब उनकी कार की समस्या बंद नहीं हुई तो उन्होंने भरतपुर की मथुरा गेट थाना में कार कंपनी की ब्रांडिंग करने वाले अभिनेता दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी।









