मुंगेली। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी में सामने आई भारी अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। ICCC मार्कफेड रायपुर की रिपोर्ट में जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों पर 200 से 1116 प्रतिशत तक धान ओवरलोडिंग पाए जाने के बाद 5 केंद्रों के 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। साथ ही सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीम की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित खरीदी प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जानबूझकर शासन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए षड्यंत्रपूर्वक अनधिकृत वाहनों के माध्यम से मिलरों को धान की आपूर्ति की, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंची।
इन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
हितेश कुमार श्रीवास सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुंगेली की ओर से जारी आदेश के अनुसार 5 धान उपार्जन केंद्रों के कुल 9 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सेवा से पृथक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. फंदवानी
संतोष साहू – खरीदी प्रभारी
श्रीधर परिहार – कंप्यूटर ऑपरेटर
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. निरजाम
श्रीराम सिंह ठाकुर – खरीदी प्रभारी
रामस्वरूप साहू – कंप्यूटर ऑपरेटर
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. नवागांव घुटेरा
विकास पांडेय – समिति प्रबंधक / खरीदी प्रभारी
अनिल जांगड़े – कंप्यूटर ऑपरेटर
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. तरवरपुर
गैदलाल (गेंदलाल) साहू – खरीदी प्रभारी
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. सिंघनपुरी
मुरारी साहू – खरीदी प्रभारी
खोरबहरा साहू – कंप्यूटर ऑपरेटर
किसने निलंबन किया और FIR का आदेश किसका
सभी मामलों में निलंबन एवं सेवा से पृथक करने की कार्रवाई सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मुंगेली द्वारा संबंधित समितियों के प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित कर कराई गई है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर (छ.ग.) के नोडल कार्यालय, जिला मुंगेली द्वारा जारी पत्रों के माध्यम से सभी संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिस पर FIR दर्ज कर लिया गया है। यह आदेश कलेक्टर मुंगेली की ओर से कराई गई संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।
गंभीर दुराचार की श्रेणी में मामला दर्ज
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों का कृत्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवा नियम 2018 की कंडिका 16.4 के अंतर्गत गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर तत्काल निलंबन, सेवा से पृथक करने तथा सभी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद जिले की सहकारी समितियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
खाद्य अधिकारी हो चुके हैं निलंबित, राईस मिलर्स को जेल
मुंगेली जिले में धान खरीदी कार्यों में अव्यवस्था के चलते दो दिन पहले जिला खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को राज्य शासन ने निलंबित किया है। इसके अलावा राईस मिलर्स को फर्जी परिवहन के कारण न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुकाहै। यह पूरी कार्रवाई ICCC मार्कफेड से प्राप्त अलर्ट के आधार पर कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशन में की गई है, जिससे खाद्य एवं सहकारिता विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।










