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CG News: पति ने रिश्तेदारों पर की फायरिंग, पत्नी से विवाद न करने की समझाइश देने से हुआ नाराज, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में घरेलू विवाद और पत्नी की प्रताड़ना के मामले में समझाइश देने गए रिश्तेदारों पर सरेराह फायरिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पति और उसके साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों को जेल भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, यह पूरा मामला सक्ती थाना क्षेत्र के कार्रापाली गांव का है। जांजगीर-चाम्पा जिले के बालपुर गांव में रहने वाले अजय सिंह गोड़ (36) ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो अपने चाचा ससुर महंगु गोड़ के बुलावे पर 4 मई को कर्रापाली गांव आया था। यहां उसे पता चला कि उसकी रिश्तेदार तीजबाई को उसका पति दिलेश्वर सिदार आए दिन बेरहमी से मारपीट कर प्रताड़ित करता है, जिसके बाद वो परिवार के अन्य सदस्यों बुंदीबाई, महंगु गोड़ और रमेश गोड़ के साथ दिलेश्वर को समझाने उसके घर पहुंचे थे।

हथियारों के साथ रोका रास्ता

समझाइश के दौरान आरोपी दिलेश्वर सिदार नाराज होकर वहां से चला गया। इसके बाद शाम साढ़े 5 बजे जब अजय और उसके साथी वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी कर्रापाली गांव के बाहर तालाब के पास दिलेश्वर सिदार और उसके साथी सोमदेव सिदार ने हथियारों के साथ उनका रास्ता रोक लिया।

बाल-बाल बची जान

इतना ही नहीं दिलेश्वर ने उनके साथ गाली गलौज शुरु कर दी और फिर कुछ देर बाद उनपर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि मौके पर सभी लोग नीचे झुक गए, जिससे गोली उनको नहीं लगी। घटना के दौरान उसका साथी सोमदेव सिदार भी हाथ में कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था।

आरोपियों के लिए की गई टीम गठित

घटना की सूचना के बाद सक्ती पुलिस अधीक्षक (SP) प्रफ्फुल कुमार ठाकुर के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पंकज पटेल और SDOP सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

देशी रिवाल्वर, देशी कट्टा और खाली खोखा बरामद

पूछताछ में आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दिलेश्वर सिदार (30) के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 देशी रिवाल्वर और घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान चली हुई गोली का खाली खोखा बरामद किया है। वहीं उसके साथी सोमदेव सिदार के कब्जे से 1 नग देशी कट्टा जब्त किया गया है।

आरोपियों को भेजा गया जेल

सक्ती थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 296, 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर उप जेल सक्ती भेज दिया गया।