बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिनियम के तहत गठित वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही है। अदालत ने अवैध निर्माण से संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जब कानून में विशेष मंच उपलब्ध है, तब उसी के समक्ष विवाद का निराकरण किया जाना चाहिए।
Bilaspur High Court News: वक्फ संपत्ति विवाद पर हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल को









