छत्तीसगढ़ : रायगढ़ निवासी हिस्ट्रीशीटर विजय कुमार राजपूत उर्फ विज्जू के जिलाबदर आदेश को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका दाखिल करने में हुई देरी को स्वीकार किया और राज्य सरकार को 15 जुलाई 2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को राज्य शासन के स्थायी अधिवक्ता को दस्ती नोटिस तामील कराने की अनुमति भी प्रदान की गई।
हिस्ट्रीशीटर के जिलाबदर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस











