बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एंटी करप्शन ब्यूरो-आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ACB/EOW) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी।
शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…ED और ACB-EOW की चुनौती खारिज











