गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। वाहन लूटने के लिए चालक की निर्मम हत्या करने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पेंड्रारोड) ज्योति अग्रवाल की अदालत ने चार मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं लूटी गई बोलेरो अपने कब्जे में रखने के दोषी एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया।
अदालत का बड़ा फैसला…बोलेरो लूटकर चालक की हत्या का मामला…चार दोषियों को उम्रकैद














