बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल में स्टाफ की कमी का हवाला देकर महिला वार्डर को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करता है, तो केवल कर्मचारियों की कमी या प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस विभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता महिला वार्डर को चाइल्ड केयर लीव देने का आदेश जारी किया है।
स्टाफ की कमी बताकर महिला वार्डर की छुट्टी रोकना गलत, हाईकोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव देने का दिया आदेश











