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CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की दोनों परीक्षाओं पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर होनी है नियुक्ति

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पदों के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों को परीक्षा की अगली तारीख और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नए निर्देशों का इंतजार करना होगा।

किस तारीख को होनी थी परीक्षा?

सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षाएं अक्टूबर 2026 में आयोजित होनी थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:

  • 11 अक्टूबर 2026: सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा।
  • 25 अक्टूबर 2026: शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा।

अदालत के आदेश के बाद फिलहाल दोनों परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लग गई है। नई परीक्षा तिथियों के संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

आरक्षण व्यवस्था को लेकर क्यों पहुंचा मामला हाईकोर्ट?

राज्य सरकार की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण और पदों के आवंटन की व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरक्षण लागू करने के तरीके में खामियां हैं, जिनका असर पूरी तरह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के अवसरों पर पड़ रहा है।

याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के संबंधित सर्कुलर का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भर्ती में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका उचित लाभ नहीं मिल रहा है।

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताते हुए इसे समान अवसर के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला बताया है। उनका तर्क है कि आरक्षण व्यवस्था इस तरह लागू होनी चाहिए, जिससे पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व और अवसर मिल सके।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुंगटा ने पक्ष रखा। अदालत ने संबंधित दलीलों पर विचार करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया और लिखित परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

सहायक शिक्षक भर्ती में कितने पद खाली हैं?

सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

  • ई-संवर्ग: 795 पद
  • टी-संवर्ग: 1,497 पद
  • कुल पद: 2,292

इन पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में लिखित परीक्षा पर लगी रोक से भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा प्रभावित हो सकती है। हालांकि, आगे की प्रक्रिया अदालत के आदेश और राज्य सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी।

क्या भर्ती रद्द हो गई है?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षाओं पर रोक लगाई है। भर्ती विज्ञापन को पूरी तरह निरस्त किए जाने का आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए परीक्षा पर लगी रोक को भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के समान नहीं माना जाना चाहिए।

राज्य सरकार को अब अदालत के सामने आरक्षण प्रावधानों और रोस्टर से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद होने वाली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

अभ्यर्थी अब क्या करें?

परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सलाह है कि वे फिलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखें और नई तारीखों के बारे में किसी अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें। भर्ती से संबंधित आधिकारिक अपडेट के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट देखते रहें।

अब अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर है। अदालत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर सरकार का जवाब और आगे जारी होने वाले निर्देश ही तय करेंगे कि दोनों परीक्षाओं का आयोजन कब और किन शर्तों के तहत हो सकेगा।