महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नए साल 2024 में जश्न मनाने की तैयारी जोरो से चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले की वजह से मुंबई में 20 दिसंबर से 18 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले के लिए ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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आपको बता दें कि नए साल 2024 आने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मुंबई में आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। जिसकों देखते हुए नए साल से पहले यहां धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 144 के तहत ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बलून इत्यादि पर रोक लगाया जा रहा है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान मुंबई पुलिस को एरियरल सर्वेलांस की छूट रहेगी, जिसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर से लिखित में अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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