रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। प्रदेश में 55 दिन बाद नई सरकार मिलेगी। इस बार दिवाली के पहले और दिवाली के बाद मतदान सम्पन्न होगा। त्यौहारी सीजन और मतदान प्रक्रिया के बीच अंतर रखा गया है।
सात नवंबर को पहले चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद तीन दिसंबर को मतगणना होगी। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों पर रोक लग चुकी है। अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग और निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ चुकी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सोमवार को निर्वाचन कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के नेता अब सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वहीं शहरों से राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टरों को भी हटा दिया जाएगा
राजनीतिक सभाओं से लेकर रैली, चुनावी खर्च हर कार्यों के लिए निर्वाचन कार्यालय को जानकारी देनी होगी। सरकारी भवनों में भी राजनीतिक हस्तियों के चित्रों को हटा दिया जाएगा। रात 10 बजे के बाद चुनावी सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा।
इस बार चुनाव और नतीजे जल्दी
2018 के मुकाबले 2023 का विधानसभा चुनाव जल्दी होने के साथ ही नतीजे भी जल्दी आएंगे। पिछली बार आचार संहिता छह अक्टूबर 2018 को लगी थी, वहीं चुनाव पहले चरण का चुनाव 12 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को हुआ था। 11 दिसंबर को परिणाम जारी होने के साथ ही। 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था।
छत्तीसगढ़ में चुनाव कार्यक्रम पर एक नजर
निर्वाचन कार्य-प्रथम चरण- द्वितीय चरण
अधिसूचना का प्रकाशन- 13 अक्टूबर-21 अक्टूबर
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि-20 अक्टूबर-30 अक्टूबर
नामांकन पत्रों की संविक्षा-21 अक्टूबर-31 अक्टूबर
नाम वापसी की तिथि-23 अक्टूबर-2 नवंबर
मतदान की तिथि- 7 नवंबर- 17 नवंबर
मतगणना की तिथि-3 दिसंबर-3 दिसंबर
फैक्ट फाइल
पहले चरण में मतदान- 20 सीटों पर, 5303 मतदान केंद्रों में
दूसरे चरण में मतदान- 70 सीटों पर, 18808 मतदान केंद्रों में
पहले चरण में 20 सीटों पर यहां होगा मतदान
बीजापुर (एसटी), कोंटा (एसटी), जगदलपुर (एसटी), चित्रकोट (एसटी),दंतेवाड़ा (एसटी),बस्तर (एसटी), नारायणपुर (एसटी), कोंडागांव, केशकाल (एसटी), भानुप्रतापपुर (एसटी), अंतागढ़ (एसटी),कांकेर (एसटी), मोहला-मानपुर (एसटी), खैरागढ़, खुज्जी, पंडरिया, कर्वधा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़(एससी),डोंगरगांव।
आचार संहिता में यह पाबंदी रहेगी लागू
1. सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएंगे मंत्री-विधायक
2. सरकारी वेबसाइटों में भी मुख्यमंत्री, मंत्री, निगम, मंडल के सदस्यों के पोस्टर हटाएं जाएगें।
3. नई सरकारी योजनाओं की घोषणा नहीं होगी।
4. राजनीतिक पार्टियां बिना परमिट के वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
5. सरकारी कार्यालय के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा।
6. सभी सार्वजनिक स्थलों, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों से बैनर पोस्टर झंडे 48 घंटे के भीतर हटाया जाएगा।
7. निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जाएगा।
8. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
9. 10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद सड़क पर 100 मीटर का अंतराल होगा
10. निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा रुपये 40 लाख रुपये होगी।
होते रहेंगे यह काम
जिन कामों के लिए टेंडर हो चुका है या काम शुरू हो चुका है। वो जारी रहेगा। तबादला नहीं कर पाएगी सरकार, लेकिन निर्वाचन कार्यालय के जरिए तबादला होगा सकेगा। सरकारी दफ्तरों में जनता से जुड़े काम नहीं रुकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय सीईओ, रीना बाबा साहेब कंगाले का कहना है कि,
चुनाव की घोषणा लागू होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा।
अपने आसपास के साथ देश-दुनिया की घटनाओं व खबरों को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े हमारे साथ :-
https://chat.whatsapp.com/BEF92xpiZmxEHCHzSfLf5h