मुंबई: मुंबई में एक अदालत ने अपनी पत्नी से परेशान एक व्यक्ति को तलाक लेने की इजाजत दे दी है। पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सेक्स के लिए कभी तृप्त न हो सकने वाली इच्छा दिखाती है जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। फैमिली कोर्ट में मुख्य जज लक्ष्मी राव ने आदेश सुनाते हुए कहा कि पत्नी के अदालत में पेश न होने पर, याचिकाकर्ता की गवाही को चुनौती नहीं दी गई। इसलिए इस अदालत के पास उसकी गवाही को मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह अपने अनुरोध के मुताबिक तलाक लेने का अधिकारी है जिसकी उसने कोर्ट से मांग की है।
पति ने अपनी पत्नी पर अजीबोगरीब आरोप लगाए है। उसने आरोप लगाए है कि जरूरत से ज्यादा सेक्स की इच्छा को शांत करने के लिए वह उसे शराब पिलाती थी और पीने का दबाव बनाती थी। आरोप यह भी लगाया गया है कि पति की सेक्स क्षमता को बढ़ाने के लिए उस पर सेक्स के दौरान लव ड्रग्स ( सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं) खाने का दबाव डालती थी। पत्नी की इस सेक्स की चाहत से परेशान पति को मजबूरन तलाक लेने का फैसला लेना पड़ा।
पति ने जनवरी में कोर्ट की शरण ली और कहा कि उसकी पत्नी सेक्स के मामले में आक्रामक और निरंकुश है। उसने अपनी अर्जी में कहा था कि उसकी पत्नी सेक्स की अत्यधिक इच्छा दिखाती है और अप्रैल 2012 में शादी के बाद से ही उसे परेशान कर रही है। पति ने आरोप लगाया कि वह उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए विवश करती थी और जब भी वह मना करता था तो वह उसे गालियां देती। कोर्ट में दायर याचिका में उसने कहा कि वह इन अत्याचारों को और नहीं सह सकता और इससे उसके जीवन को खतरा है। उसने कोर्ट को बताया कि वह तीन शिफ्टों में काम करता है और बेहद थक जाता है। इसके बावजूद वह उसकी वासना की तृप्ति करने के लिए मजबूर था।
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