दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी। उधर इलाके के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन दो घंटे तक तोड़फोड़ की कार्रवाई करता रहा।
दिल्ली: बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक















