भारत सरकार ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। भारत सरकार की ओर से राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 (जैसा कि 7 नवंबर, 2022 को राजपत्र अधिसूचना के जरिए संशोधित किया गया है) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना-2018 को अधिसूचित कर दिया गया है। Electoral Bonds will be sold in authorized branches of State Bank of India (SBI)
इस योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्बर 2डी में परिभाषित किया गया है) द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो।
व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्डों को खरीद सकता है। केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों।
वहीं जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉन्डों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बॉन्ड बिक्री के XXIII या 23वें चरण में 09.11.2022 से लेकर 15.11.2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्न सूची के अनुसार) के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से लेकर पंद्रह कैलेंडर दिनों तक वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड की राशि उसी दिन उसके खाते में डाल दी जाएगी।
चुनावी बॉन्ड योजना – 2018 की बिक्री के लिए 29 मौजूदा अधिकृत एसबीआई शाखाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें