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30 जून से पहले कर लें पैन को आधार कार्ड से लिंक, वरना देना होगा दोगुना जुर्माना

नई दिल्ली। पैन और आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या वित्त से जुड़ा कोई कार्य करना हो। आज कई कार्यों के लिए आधार और पैन कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की काफी जरूरत होती है।

ऐसे में आधार और पैन कार्ड की काफी उपयोगिता हम लोगों के लिए है। अगर आपके पास भी आधार और पैन कार्ड है, तो ये खबर खास आपके लिए है। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है।

इस स्थिति में आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। 31 मार्च के बाद जो लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करा रहे हैं, उन पर 500 रुपये की लेट फीस लगाई जा रही है। वहीं अगर आप 30 जून तक अपने आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराते। इस स्थिति में आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
आधार पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप निश्चित समय तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराते। इस स्थिति में आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद आपका डीमैट खाता बंद हो जाएगा। ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय भी कई दिक्कतें आ सकती हैं।
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद आप उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जहां पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। इस कारण आपको जल्द से जल्द अपने आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करा लेना चाहिए।
आधार पैन लिंकिंग की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। 1 हजार रुपये के जुर्माने से बचने के लिए आपको ये काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए।