अंतिम तिथि बीत जाने से इंकम टैक्स की वेबसाइट
पर दोनों कार्ड को लिंक कराने पर लग रहा जुर्माना
रायपुर। आधार और पेन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च गुजर चुकी है। अब इंकम टैक्स की वेबसाइट पर दोनों कार्ड को लिंक कराने पर 500 रुपए जुर्माना देना पड़ रहा है। जुर्माना चुकाने के बाद ही आधार और पैन कार्ड लिंक हो रहा है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जून यानी इस महीने के अंत तक लिंक नहीं कराने पर जुर्माने की रकम पांच सौ से बढ़कर एक हजार हो जाएगी।
1 जुलाई से पेन और आधार को लिंक करवाने के लिए एक हजार जुर्माना देना होगा। नियमो के मुताबिक एक हजार जुर्माने देकर लिंक कराने की मियाद 31 मार्च 2023 तय की गई है। इस अवधि तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
लोगों के मोबाइल और अन्य माध्यमों पर मैसेज भेजकर कई बार आधार और पेन कार्ड को लिंक करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चूंकि ज्यादातर लोगों को जुर्माने की जानकारी नहीं है, इस वजह से अब जब उनसे पांच सौ मांगा जा रहा है तो ज्यादातर को हैरानी हो रही है।
हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे सीए दफ्तरों में ऐसे लोग
पैन कार्ड रद्द होने की चेतावनी के बाद सीए दफ्तरों में ऐसे लोग हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रायपुर सीए एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले सिंतबर और बाद में 31 मार्च 2022 तक का समय लिंक कराने के लिए दिया था। तय समय के बाद भी लिंक कराने वाले लोगों से ही ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया जा रहा है।
एसोसिएशन का दावा है कि राजधानी में कारोबारियों ने शत-प्रतिशत आधार और पैन कार्ड लिंक करा लिया है। लेकिन आम लोग और सरकारी-प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अभी भी आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या अभी भी हजारों में है।
अभी शुल्क के साथ ऐसे करें लिंक
पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए इंकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर क्लिक करने के बाद बायीं ओर लिंक आधार का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा।
इसमें अपना पैन और आधार नंबर के साथ मांगी गई जानकारी देनी होगी। इसी में ऑनलाइन जुर्माना अदा करने का भी आप्शन आता है। डेबिट-क्रेडिट के अलावा दूसरे ऑनलाइन मोड से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अगर दोनों कार्ड पहले से लिंक हैं तो उसकी जानकारी भी पेज पर आ जाती है। दोनों कार्ड लिंक होने पर सक्सेसफुली लिंक का मैसेज भी डिस्पले होता है।
पैन कार्ड रद्द होने से ये होगी परेशानी
5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता।
बैंकों में 50 हजार से ज्यादा जमा और विड्रॉल नहीं होगा।
पैन कार्ड रद्द हुआ तो इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं होगा।
बैंकिंग वित्तीय में किसी भी तरह का लेन-देन नहीं होगा। खाता भी फ्रिज होगा।
म्यूचल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएंगी।
ऑनलाइन रकम ट्रांसफर नहीं होगी। रिटर्न भी नहीं मिलेगा।
राजधानी समेत राज्यभर में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है। जिनके पास दोनों कार्ड हैं उन्हें जल्द से जल्द लिंक करवाकर परेशानियों से बचना चाहिए। अभी 500 की पेनाल्टी के साथ ऑनलाइन लिंक कराया जा सकता है। इसमें पांच मिनट से भी कम का समय लगता है।
चेतन तारवानी, पूर्व अध्यक्ष सीए एसोसिएशन