पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तोशखाना मामले में मंगलवार को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है.
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खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी टीम ने कहा है कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा को निलंबित कर दिया जाएगा. एक मामले की खराब कार्यवाही को देखते हुए जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दो बार कार्यवाही रद्द कर दी थी.
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इमरान खान को अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बाहर कर दिया गया था. वर्तमान में वह भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल की जेल की सजा काट रहे है. यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब फरवरी में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं.
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