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Bilaspur Crime: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख की ठगी, आरोपी दंपति गिरफ्तार

 बिलासपुर :  शादी का झांसा देकर महिला का दैहिक शोषण करने और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को दिल्ली-हरियाणा सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने सोशल मीडिया आधारित मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए महिला से संपर्क किया और विश्वास में लेकर करीब 12 से 13 लाख रुपये की ठगी की।

मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी पहचान

तोरवा थाना पुलिस के अनुसार कोरबा निवासी महिला ने 9 मार्च 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से पवन कुमार यादव से हुई थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर विवाह का भरोसा दिलाया और इसी दौरान महिला के साथ दैहिक संबंध बनाए।

महिला का आरोप है कि बाद में आरोपी ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे नगद रकम के साथ सोने-चांदी के जेवर भी ले लिए। कुल ठगी की राशि करीब 12 से 13 लाख रुपये बताई गई है।

मामला दर्ज होते ही फरार हो गया आरोपी

शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस ने जांजगीर-चांपा के पामगढ़ और बिलासपुर के सरकंडा सहित कई संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का मोबाइल बंद होने के कारण उसका पता नहीं चल सका।

आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने उस पर 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

बैंक लेन-देन से पुलिस को मिला अहम सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की तकनीकी जांच की। अधिकांश बैंक खाते बंद पाए गए, लेकिन आरोपी की पत्नी नवीता यादव के खाते में लेन-देन जारी था।

बैंक ट्रांजेक्शन की पड़ताल में पता चला कि खाते से हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र में राशि निकाली गई है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की विशेष टीम दिल्ली और हरियाणा रवाना हुई।

बल्लभगढ़ से आरोपी दंपति गिरफ्तार

तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने बल्लभगढ़ क्षेत्र से पवन कुमार यादव और उसकी पत्नी नवीता यादव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को बिलासपुर लाकर 9 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

पुलिस ने तोरवा थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 138/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 318(4) और 3(5) के अंतर्गत कार्रवाई की है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है या नहीं।