Bilaspur High Court : बिलासपुर हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से एक महिला आवेदक की ग्रामीण पेट्रोल पंप डीलरशिप रद्द किए जाने के फैसले को वैध माना है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी की देरी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आवेदक को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए एचपीसीएल को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
Bilaspur High Court News: HPCL का फैसला बरकरार, लेकिन लापरवाही पर कंपनी को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा











