रायपुरः CG Breaking छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किया है। बिना किसी सूचना के महीनों अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पहले कर्मचारी को नोटिस दें।उचित कारण नहीं मिलने पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
पहले भेजा जाएगा सूचना पत्र
CG Breaking विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते और अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस सूचना-पत्र को भेजा जाए।
15 दिनों में सूचना पत्र का देना होगा जवाब
विभाग की ओर से कहा गया है कि सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि क्यों बिना बताए छुट्टी ली है। विभाग का कहना है कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए? विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है। इसके लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा।
अधिकतम 6 माह तक ही चलेगी विभागीय जांच
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम छह माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।