छत्तीसगढ़ : सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समयसीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
CG Transport News: अब बिना ट्रैकिंग सिस्टम नहीं दौड़ेंगी यात्री बसें, 15 दिन की मोहलत, फिर होगी सख्त कार्रवाई











