बिलासपुर : हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी या रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को कानून के अनुरूप स्पष्ट कारणों सहित नोटिस देना अनिवार्य है। अदालत ने यह भी साफ किया कि बिना उचित आधार बताए जारी किया गया बेदखली नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना जाएगा।
सरकारी जमीन से बेदखली से पहले देना होगा स्पष्ट नोटिस, हाईकोर्ट ने रेलवे की याचिका की खारिज












