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Shop Close Timing : अब इतने बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, बंद करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस वजह से लिया गया फैसला

इंदौरः Collector Issued Orders to Close All Shops यदि आप मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले हैं और देर रात तक बीआरटीएस में घूमने जाते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, अब आप देर रात तक इस इलाके में नहीं घूम पाएंगे। अब शहर में नाइटलाइफ कल्चर बंद हो जाएगा। बीआरटीएस के आसपास खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटलों के 24 घंटे खुले रहने का आदेश जिला प्रशासन वापस ले लिया है। अब रातभर बाजार नहीं खुल सकेंगे। केवल 11 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। आदेश के निरस्त होने के बाद पुलिस खुद दुकानों को बंद करवाने निकली। ACP सहित थाना प्रभारियों ने खुली दुकानों के पास पहुंच कर बंद करने को कहा।

Collector Issued Orders to Close All Shops दरअसल, बीतें दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शहर के नाइटलाइफ कल्चर को लेकर सवाल उठे थे। इस पर सीएम ने इस आदेश को रिवाइज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर ने बीआरटीएस इलाके की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया। इंदौर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है, निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बीआरटीएस कॉरिडोर में तमाम व्यवसायिक, औद्योगिक और कार्यालय आदि संस्थानों को 24X7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घंटे) संचालन की अनुमति के लिए 13 सितंबर 2022 को जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

हो चुकी है हत्याएं

नाइट कल्चर के दौरान भंवरकुआ चौराहे पर डेढ़ साल पहले एक युवक की चाकू मारकर कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी। युवक भंवरकुआ चौराहे के रेस्टोरेंट पर रात को खाना खाने आया था। इसके अलावा मेघदूत चौपाटी पर भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों में एक युवती भी शामिल थी। मृतक युवती का एक्स ब्वाय फ्रेंड था। इसके अलावा शराब पीकर देर रात तक हंगामा करने की घटनाएं भी कई बार सामने आ चुकी है।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश