बलौदाबाजार : बैंकिंग सेवा में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सिस बैंक को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ग्राहक के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को न सिर्फ शेष राशि लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि मानसिक क्षति और वाद-व्यय के भुगतान का भी निर्देश दिया है।
बैंक की मनमानी पर आयोग का सख्त एक्शन…ग्राहक के खाते से काटी रकम लौटाने का आदेश, 87 हजार से ज्यादा वापस देने का फैसला











