प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एक अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 2012 के विधानसभा चुनाव रीता बहुगुणा जोशी ने आचार संहिता का उंल्लघन किया था। जिसमें कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 6 महीने के लिए सजा सुनाया है, साथ ही 1100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
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दरअसल, साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार कर रही थी। उस समय में वो कांग्रेस में थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। जब अधिकारियों को आचार संहिता उल्लंघन के बारे में पता चला, तो स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर गए और रीता बहुगुणा जोशी को बजरंग नगर में लगभग 50 लोगों की भीड़ के साथ बैठक करते हुए पाया।
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जिसके बाद 20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें छह महीने कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सौ रुपए का जुर्माना लगाया।
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