नई दिल्ली: Delhi Service Bill becomes law दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब यह देश की राजधानी में कानून बन गया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल पर अध्यादेश की जगह लेगा।
Read More : एक बार फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ अंजलि अरोड़ा का वीडियो
Delhi Service Bill becomes law नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 कहा जाएगा। यह कानून 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 2 में खंड (E) के प्रावधान शामिल किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वार उपराज्यपाल के रूप में नॉमिनेट किया गया है।
सेवा मंत्रालय पर नियंत्रण केंद्र का रहेगा
राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसे कार्रवाई भारत सरकार के कंट्रोल में होगी। बता दें इसे 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। अधिकांश विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ थे।
Read More : हवस की भूख को पूरा करने लिए महिला ने बनाया कुत्ते से सम्बन्ध, CCTV में कैद हुई हरकत
विपक्षी एकता राज्यसभा में हुई फेल
दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद एक अगस्त को राज्यसभा में वोटिंग हुई थी। 131 वोट के साथ बिल राज्यसभा में पास हो गया। बिल के विरोध में 102 वोट पड़े थे। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के बायकॉट के बाद यह बिल पारित हो गया था।
इस कानून में क्या है?
द्रौपदी मुर्मू से मुहर लगने के बाद यह कानून बन गया है। मई में अध्यादेश लाया गया था। हालांकि, इस विधेयक से धारा 3ए को हटा दिया गया। ये धारा कहती थी कि सर्विसेस पर दिल्ली विधानसभा का कोई कंट्रोल नहीं है। ये धारा उपराज्यपाल को अधिकारी देती थी।