ढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचौटा गांव निवासी सतवीर की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमश्री को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने महिला पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सतवीर की शादी वर्ष 2017 में पैगा रफातपुर निवासी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। 15 अप्रैल 2019 को सोते समय सतवीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। इलाज की कोशिशों के बीच सतवीर की मौत हो गई थी। सतवीर के भाई हरवीर सिंह ने भाभी प्रेमश्री पर भाई को जलाकर मारने का केस दर्ज कराया था।
Crime news सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश कुमार सैनी ने बताया कि मरने से पहले सतवीर ने पुलिस को बयान दिया था कि सांवला रंग होने के कारण पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। बेटी के जन्म के छह माह बाद भी पत्नी की सोच नहीं बदली और उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत में हुई। गवाह, साक्ष्य व सतवीर के मरने से पूर्व दिए गए बयान के आधार पर प्रेमश्री पर पति की हत्या का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने सजा सुना दी।
पति को जलाने में खुद भी झुलस गई थी
सतवीर को पेट्रोल डालकर जलाने के दौरान प्रेमश्री खुद भी झुलस गई थी। यह मामला दर्ज होते ही पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 28 दिन अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल में रखा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जेल भेज दिया था।
नहीं मिली जमानत, 2019 से जेल में है
प्रेमश्री वर्ष 2019 से जेल में है। पुलिस ने बताया कि उसके मायके वालों ने आवेदन किया था लेकिन उसे जमानत नहीं मिली। उसकी मासूम बच्ची भी मां के साथ जेल में है
अलग होने के लिए धमकी देती थी भाभी
Crime news मृतक सतवीर के भाई हरवीर ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान में बताया कि भाई का रंग सांवला होने के कारण भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। उससे अलग होने की मांग पर अक्सर विवाद करती थी। भाई छह माह की बच्ची के मोह में पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। भाभी धमकी देती थी कि मुझे अलग कर दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया।