बलरामपुर: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बालिका से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही नाबालिग को कथित रूप से अवैध तरीके से नौकरी पर रखने और राशन कार्ड से जुड़े मामलों में संभावित अनियमितताओं की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न मामले में पूर्व फूड इंस्पेक्टर और सहयोगी को 5-5 साल की सजा, कोर्ट ने जांच के भी दिए आदेश











