रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपमुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में राज्य में बनी बीजेपी सरकार दो-दो उपमुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई है।
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कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर ने बीजेपी सरकार में अरुण साव और विजय शर्मा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को असंवैधानिक बताया है । उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है. संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप दिया गया है।
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