बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दुर्ग कलेक्टर और भू-अर्जन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने पाया कि पूर्व में जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद दोनों अधिकारियों की ओर से न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई गई।
हाईकोर्ट सख्त: दुर्ग कलेक्टर और भू-अर्जन अधिकारी को किया तलब, शपथ पत्र के साथ देना होगा जवाब











