बिलासपुर : हाईकोर्ट ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सीआईएसएफ कांस्टेबल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने विभाग की ओर से दी गई सजा को सही ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री साझा करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे मामले में वेतन में कटौती की गई सजा को अनुचित नहीं माना जा सकता।
फेसबुक पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, सुरक्षा बलों के खिलाफ टिप्पणी मामले में CISF कांस्टेबल को नहीं मिली राहत











