बिलासपुर : नशीली दवाओं की अवैध तस्करी से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ प्रत्यक्ष बरामदगी ही नहीं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन भी गंभीर साक्ष्य माना जाएगा।यह मामला Ambikapur में दर्ज एक बड़े ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच के दौरान कई डिजिटल और वित्तीय सुराग सामने आए थे।
नशीली दवाओं के कारोबार पर हाईकोर्ट का सख्त रुख…दूसरी जमानत याचिका खारिज, डिजिटल लेनदेन को माना अहम सबूत











