बलरामपुर : मासूम छात्र की पिटाई करने के मामले में प्रधान पाठक उदय कुमार यादव निलंबित किए गए है, कक्षा दूसरी में पढ़ने वाला छात्र ने गिनती गिनने में गलती की थी। रामचंद्रपुर ब्लॉक के पलगी प्राथमिक शाला जावाखाड़ी का मामला है।
निलंबन आदेश में लिखा है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर अनुसार उदय कुमार यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला जावाखाडी विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के द्वारा संस्था में अध्ययनरत् कक्षा 2रीं कक्षा के छात्र भागीरथी से गिनती सुनाने को कहा। गिनती बोलते समय छात्र से गलती होने पर श्री यादव द्वारा छात्र भागीरथी के दोनों गालों पर थप्पड़ जड़ दिए। जिससे बच्चे की चेहरा सूज गया। उदय कुमार यादव प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम- 03 का स्पष्ट उल्लंघन है।
शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -9 (1) (क) के तहत् उदय कुमार यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला जावाखाड़ी विकासखण्ड रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उदय कुमार यादव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी विकासखण्ड कुसभी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे मूल नियम – 53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।












