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छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, होटल-बार से भांग तक पर रोक; नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

 छत्तीसगढ़ : भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को देखते हुए सरकार ने 4 सितंबर को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। शराब दुकान, बार, होटल-बार, क्लब समेत लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी मदिरा उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शराब के साथ भांग की बिक्री पर भी रहेगी रोक

जन्माष्टमी के दिन केवल शराब की बिक्री ही बंद नहीं रहेगी, बल्कि भांग की दुकानों पर भी बिक्री और खरीदी नहीं हो सकेगी। यानी 4 सितंबर को प्रदेश में शराब और भांग से जुड़े लाइसेंसी कारोबार पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी।सरकार का उद्देश्य पर्व के दौरान धार्मिक आस्था, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। इससे पहले 2025 में भी जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया गया था।

सीएम ने लोगों से सात्विक माहौल में पर्व मनाने की अपील की

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। उन्होंने लोगों से इस धार्मिक पर्व को श्रद्धा और सात्विकता के साथ मनाने की अपील की है।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि पर्व को सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाया जाना चाहिए।

अवैध शराब के कारोबार पर भी रहेगी नजर

सरकार ने केवल लाइसेंसी दुकानों को बंद रखने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।आबकारी विभाग को ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, ताकि शुष्क दिवस के दौरान अवैध तरीके से शराब की बिक्री न हो सके।

गैर लाइसेंसी जगह पर शराब परोसना भी पड़ेगा भारी

वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार गैर लाइसेंसी स्थानों पर शराब बेचने या परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाई के दौरान शराब जब्त करने के साथ दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है।

4 सितंबर को इन बातों का रखें ध्यान

जन्माष्टमी के दिन प्रदेश में शराब की दुकानें, बार, होटल-बार और क्लब बंद रहेंगे। इसके अलावा भांग की बिक्री पर भी रोक रहेगी। लोगों को सलाह है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल होने से बचें, क्योंकि नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है।