RTI Act के तहत लोक सूचना अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अलग से कारण बताओ नोटिस जारी करना और संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना अनिवार्य है। केवल दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान जारी नोटिस के आधार पर सीधे जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।
RTI मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस जरूरी











