बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी नियमों के तहत चाइल्ड केयर लीव पाने का पात्र है, तो केवल स्टाफ की कमी या प्रशासनिक दिक्कत का हवाला देकर उसकी छुट्टी से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्रीय जेल बिलासपुर में पदस्थ महिला वार्डर को चाइल्ड केयर लीव देने का निर्देश जारी किया है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला..स्टाफ की कमी का बहाना नहीं चलेगा.. महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव देने के दिए आदेश











