छत्तीसगढ़ : सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि का लंबित पेंशन एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के बड़ी संख्या में पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
हजारों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 32 महीने का रुका एरियर देने का दिया आदेश











