Bilaspur : Chhattisgarh High Court ने एक अहम निर्णय देते हुए साफ किया है कि केवल बेटी के बालिग हो जाने से पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, खासकर तब जब पहले से भरण पोषण का न्यायिक आदेश लागू हो।
बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेटी के बालिग होने पर भी खत्म नहीं होगी पिता की जिम्मेदारी











