रायपुर. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। शीर्ष अदालत ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पहले दिए गए आदेश के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है।भर्ती परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 400 से अधिक अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रखे गए थे। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पर राज्य सरकार ने पहले जारी आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। अब इस याचिका के खारिज होने के बाद गृह और पुलिस विभाग को आगे की कार्रवाई करनी होगी।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आरक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 400 से ज्यादा प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुला












