Advertisement Carousel

OBC आरक्षण मामले में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- छतीसगढ़ के मामलों में जारी आदेश एमपी सरकार कर सकती है लागू, MP में 27% आरक्षण पर नहीं है रोक

जबलपुर। बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली में आज सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगामी भर्तियां कानून संगत होगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 % आरक्षण पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित कानून को कभी चैलेंज नहीं किया गया। भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चैलेंज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराई बात कि- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकरण की सुनवाई नहीं करेगा। ओबीसी आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में किसी भी याचिका की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट नहीं करेगी। ओबीसी से जुड़ी नई याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकेंगे। हाइकोर्ट में नई याचिका लगने पर भी सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि कानून के अनुसार भर्तियां करने में कोई बाधा नहीं है। ऑर्डर अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है। ऑर्डर आने पर बाकी स्थिति क्लियर होगी।