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रेलवे के नए नियम लागू, अब जरा सी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी, बिना टिकट से लेकर महिला कोच में घुसने तक बढ़ा जुर्माना

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों के तहत बिना टिकट यात्रा, दूसरे के नाम की टिकट पर सफर, महिला आरक्षित कोच में प्रवेश, भीख मांगने, हंगामा करने और प्रतिबंधित सामान ले जाने जैसे मामलों में पहले से अधिक कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार इसकी जानकारी भी दी जा रही है।

बिना टिकट यात्रा करने पर अब दोगुनी सख्ती

अब यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है या पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है, तो उसे पूरा किराया चुकाने के साथ कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

दूसरे के नाम की टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा

रेलवे ने टिकट के दुरुपयोग पर भी शिकंजा कस दिया है। किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट से यात्रा करने पर टिकट जब्त की जा सकती है। इसके अलावा पूरा किराया वसूलने के साथ कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर 2500 रुपये तक जुर्माना

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तत्काल कोच से बाहर किया जाएगा और गंभीर स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी होगी।

भीख मांगने और फेरी लगाने वालों पर भी कार्रवाई

रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगना या बिना अनुमति सामान बेचना अब दंडनीय माना जाएगा। ऐसे मामलों में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ट्रेन में हंगामा किया तो जेल भी हो सकती है

यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन पर यात्रियों को परेशान करता है, शोर-शराबा करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है, तो उसे ट्रेन से उतारने के साथ 1000 रुपये तक जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा जैसी सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना या ट्रैक पर बिना अनुमति जाने पर भी कार्रवाई होगी।

खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर सबसे कड़ी सजा

रेलवे ने प्रतिबंधित और खतरनाक सामान के साथ यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम लागू किए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकता है, 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है और अदालत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा भी सुना सकती है।

यात्रियों को लगातार दी जा रही जानकारी

रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में नए नियमों को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। लगातार घोषणाएं कर यात्रियों को नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि अनजाने में होने वाले उल्लंघन से बचा जा सके। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षित, अनुशासित और बेहतर यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करना है।