बिलासपुर। Highcourt news बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर से भोपाल और इंदौर के उड़ानों को बंद करने मनमाना किराया वसूलने की एक याचिका पर एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कोसी की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ताओं की और से कहा गया कि उड़ान योजना के तहत संचालित सेवा को एक साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता लेकिन भोपाल और इंदौर की उड़ानों को क्रमश: 4 और 5 महीने में बंद कर दिया गया।
Highcourt news याचिका में एलाइंस एयर द्वारा दिल्ली का किराया 23 हजार रुपए तक वसूल करने पर भी सवाल उठाया गया क्योंकि उड़ान योजना की गाइड लाइन में किराया एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं रखा जा सकता।
आवेदन में बिलासपुर से इंदौर उड़ान बरकरार रखने और दिल्ली का किराया कम करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट से जारी नोटिस का जवाब प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में देना है। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है।