नई दिल्ली। Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किल थमती नहीं दिख रही। आज गुजरात मैं सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार किया और 2 साल की सजा सुनाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत में भारतीय दंड संहिता के धारा 504 के तहत राहुल गांधी को मुजरिम करार दिया गया जो शांति भंग करने के इरादे से जान बूझकर अपनाने के संबंधित है। फ़ैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे वह आज सुबह सूरत पहुंचे है।
बता दें कि यह पूरा मामला उस समय का है जब 2019 में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है..?”
Rahul Gandhi: वायनाड के सांसद गांधी ने यह कथनी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों को अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय किया थी।
इस पूरे विषय पर राहुल गांधी को कोर्ट ने तुरंत 30 दिनों की जमानत भी दे दी है कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त भी दिया है वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं ।
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Rahul Gandhi:पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पेज पर ट्वीट करते हुए लिखा
कहां आसान होता है न्याय के लिए लड़ना हमारे पौराणिक ग्रंथ अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश है सभी जीवन मार्ग है देश की आजादी का संघर्ष भी उसी जीवन मार्ग से गुजरा है आदरणीय राहुल गांधी जी का जीवन मार्ग भी वही है तानाशाह सामने हैं तो क्या वह वंचित है वह सब तो साथ है।
Rahul Gandhi: सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि कोर्ट का फैसला सामने है जमानत मिली है बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी केंद्र के करप्शन को लगातार सामने ला रहे है । बीजेपी व्यक्तिगत रूप से करवाई कर रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी को मीर जाफर बोले सकते सोनिया गांधी राहुल गांधी के बारे में पीएम भी कई बार बोले हैं। केंद्र की कार्रवाईयों से कांग्रेस नहीं डरेगी।