झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, SC ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें हर किसी के लिए खुली हैं। दूसरा उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं। अगर हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। जांच एजेंसी ने सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। इधर, ED को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड गुरुवार को नहीं मिली। कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट आज रिमांड पर फैसला सुनाएगी।
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बता दें कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को गुरुवार को ED के विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। उन्हें अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी में कमरा नंबर 1 में रखा गया है। अब उनकी अगली पेशी 13 फरवरी को होगी। ED ने कोर्ट से हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड पर देने का आग्रह किया था। रिमांड आवेदन पर हेमंत की ओर से एडवोकट राजीव रंजन, प्रदीप चंद्रा और ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल कुमार ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट रिमांड पर आज फैसला सुनाएगी।
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ED ने PMLA 2002 की धारा 19 के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। ED के मुताबिक लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है, जो हेमंत सोरेन के अनधिकृत और अवैध कब्जे समेत उपयोग में रही है। वह अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया में सीधे शामिल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जानबूझकर भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के साथ अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने के लिए मूल अभिलेखों को छिपाने से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया। बता दें कि ED ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
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